Aadhar-Pan Link: 11.5 करोड़ पैन कार्ड धारकों को देना पड़ेगा जुर्माना, सरकार ने बतायी क्या है वजह
Aadhar-Pan Link: केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. देश में ऐसे 11.5 करोड़ पैन कार्ड को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं थे.
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Aadhar-Pan Link: केंद्र सरकार के द्वारा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. देश में ऐसे 11.5 करोड़ पैन कार्ड को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं थे. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने सूचना के अधिकार के तहत मांगी गयी जानकारी में बताया कि आधार-पैन लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी. जिन्होंने ऐसा नहीं किया है, उनका पैन कार्ड बंद कर दिया गया है.
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बताया है कि देश में करीब 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास पैन कार्ड है. इसमें से सरकार के द्वारा दी गयी तारीख से पहले 57.25 करोड़ पैन कार्ड धारकों ने अपना पैन और आधार लिंक करा दिया है. जबकि, 12.75 करोड़ पैन कार्ड धारक अभी भी लिकिंग का काम नहीं किया है.
Aadhar Pan Card Link नहीं करने वाले 11.5 करोड़ लोगों का पैन कार्ड अभी तक सरकार के द्वारा डिएक्टिवेट कर दिया गया है. मध्य प्रदेश के आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर के द्वारा ये आरटीआई फाइल किया गया था.
Also Read: Dividend Stocks: दिवाली के बाद भी होगी धांसू कमाई, Power Grid, IRCTC, MRF समेत इन कंपनियों का होगा डिविडेंटकेंद्र सरकार के द्वारा दिये गए आदेश में कहा गया था कि एक जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड बनवाने वाले लोगों को आधार से पैन कार्ड को लिंक कराना होगा. इसके बाद, के लोगों का पैन कार्ड-आधार से लिंक करके जारी किया जाता है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139AA के तहत पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया है.
हालांकि, जिन लोगों का पैन कार्ड बंद किया गया है, वो इसे दोबारा शुरू करा सकते हैं. इसके लिए उन्हें एक बजार रुपये का जुर्माना देना होगा. हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि नया पैन कार्ड बनवाने के लिए सरकार के द्वारा 91 रुपये का शुल्क लिया जाता है. फिर, बंद पैन को शुरू कराने के लिए इतना ज्यादा शुल्क क्यों लिया जा रहा है. सरकार को अपने फैसले के बारे में फिर से सोचने की जरूरत है.
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने बताया कि जिन लोगों का पैन बंद हो गया है वो टैक्स रिफंड के लिए क्लेम नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही, कंरट बैंक खाता, डीमैट खाता और म्यूचुअल फंड खाता नहीं खोल सकेंगे. इसके साथ ही, 50 हजार से ज्यादा का पेमेंट नहीं कर सकेंगे.
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने बताया कि जिन लोगों का पैन कार्ड बंद हो गया है, अगर वो गाड़ी खरीदते हैं तो उन्हें ज्यादा टैक्स देना होगा. बैंक में एफडी और बचत खाते को छोड़कर कोई भी अकाउंट नहीं खुल सकेगा. इसके साथ ही, व्यक्ति क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकेगा.