LPG सब्सिडी पर नहीं लगेगा Income Tax : वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि लोगों को उनके बैंक खातों में मिलने वाली रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) सब्सिडी पर आयकर से छूट होगी. कर विशेषज्ञों द्वारा वित्त विधेयक, 2015 में संशोधन पर कुछ आशंका जताये जाने के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण दिया गया है. इस संशोधन में कर योग्य आय की […]

नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने आज स्पष्ट किया कि लोगों को उनके बैंक खातों में मिलने वाली रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी) सब्सिडी पर आयकर से छूट होगी. कर विशेषज्ञों द्वारा वित्त विधेयक, 2015 में संशोधन पर कुछ आशंका जताये जाने के मद्देनजर यह स्पष्टीकरण दिया गया है.

इस संशोधन में कर योग्य आय की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन व ड्यूटी ड्राबैक को शामिल किया गया है. मंत्रालय ने बयान में कहा कि वित्त विधेयक, 2015 के प्रावधानों से एलपीजी और लोगों को मिलने वाले अन्य कल्याणकारी सब्सिडी लाभ प्रभावित नहीं होगें.

बयान में कहा गया है कि आमदनी की गणना व खुलासा मानदंड (आइसीडीएस) उन लोगों पर लागू होंगे जिनकी कर योग्य आय ‘कारोबार या पेशे के लाभ व प्राप्ति के तहत या अन्य स्रोतों से आती है और लेखे की मर्केंटाइल प्रणाली को अपनाया जाता है. सरकार सालाना आधार पर 14.2 किलोग्राम के 12 एलपीजी सिलेंडरों पर सब्सिडी प्रदान करती है.

यह सब्सिडी लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे दी जाती है. इस महीने सब्सिडी अंतरण 198.18 रुपये प्रति सिलेंडर है. पिछले महीने यह 203.18 रुपये प्रति सिलेंडर था.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >