ONGC पर असम में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने पर 2.05 करोड़ रुपये का जुर्माना

गुवाहाटी : असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन और पर्यावरण को प्रदूषित करने के आरोप में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) पर 2.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह आदेश असम में ओएनजीसी के छह कुओं में पर्यावरण […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 17, 2019 5:01 PM

गुवाहाटी : असम के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन और पर्यावरण को प्रदूषित करने के आरोप में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन (ओएनजीसी) पर 2.05 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह आदेश असम में ओएनजीसी के छह कुओं में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन मामले में जारी किया है.

बोर्ड ने पांच सितंबर के आदेश में कहा कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड असम आपको सूचित करता है कि आपने (ओएनजीसी) पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके चलते पर्यावरण प्रदूषित हुआ है. आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ की ओर से दिये गये फॉर्मूले के आधार पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर 2,04,90,000 रुपये का जुर्माना बनता है.

ओएनजीसी को आदेश जारी होने के एक महीने के भीतर पैसे जमा करने के लिए कहा गया है. वहीं, ओएनजीसी के अधिकारियों ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड असम ने यह कार्रवाई करने से पहले कंपनी को 28 जून को एक नोटिस जारी किया था, जिसका ओएनजीसी ने 18 जुलाई को जवाब दे दिया था. हालांकि, आदेश में कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस पर आपका जवाब 6 से 8 जुलाई, 2019 के दौरान इस बोर्ड के मुख्यालय से आये इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा किये गये निरीक्षण में सामने आये तथ्यों और खोज पर आधारित नहीं है.

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