बैंक ब्याज पर टीडीएस से छूट ले सकते हैं 5 लाख रुपये तक की आमदनी वाले वरिष्ठ नागरिक

नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच को जमा करा सकते हैं. इससे पहले स्रोत पर कर कटौती […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 23, 2019 6:14 PM

नयी दिल्ली : केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा है कि पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय पर वरिष्ठ नागरिक अब बैंकों और डाकघरों में जमा राशि पर मिलने वाली ब्याज आय पर टीडीएस कटौती से छूट के लिए फार्म 15एच को जमा करा सकते हैं. इससे पहले स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की यह सीमा इससे पहले ढाई लाख रुपये तक थी.

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केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब फार्म 15एच में संशोधन को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है. यह संशोधन बजट में की गयी घोषणा को अमल में लाने के लिए है. वर्ष 2019- 20 के बजट में पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तिगत करदाताओं को कर से पूरी तरह छूट दी गयी है. इसका लाभ तीन करोड़ मध्यम वर्ग के करदाताओं को मिलेगा.

सीबीडीटी के संशोधन में कहा गया है कि आयकर कानून 1961 की धारा 87ए के तहत दी गयी छूट को ध्यान में रखते हुए जिन करदाताओं की कर देनदारी शून्य है, बैंक और वित्तीय संस्थान अब ऐसे करदाताओं से फार्म 15एच स्वीकार कर सकते हैं. 60 साल से ऊपर की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष की शुरुआत में फार्म 15एच भरकर देना होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी ब्याज आय पर कोई कर कटौती नहीं की जा सके.

उल्लेखनीय है कि 2019- 20 के बजट में पांच लाख रुपये सालाना की आमदनी करने वालों को आयकर की धारा 87ए के तहत कर छूट को 2,500 रुपये से बढ़ाकर 12,500 रुपये कर दिया गया था. इसमें पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले कर देनदारी से मुक्त हो गये.

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