सुप्रीम कोर्ट ने यूनीटेक के दो प्रमोटरों को दी सशर्त जमानत, आठ तक जमा कराने होंगे 15 करोड़

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार धोखाधड़ी के एक मामले में रियल एस्टेट फर्म यूनीटेक लिमिटेड के दो प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. गुड़गांव स्थित उसकी आवासीय परियोजना के मकान खरीददारों ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति […]

By Prabhat Khabar Print Desk | September 2, 2017 12:44 AM

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार धोखाधड़ी के एक मामले में रियल एस्टेट फर्म यूनीटेक लिमिटेड के दो प्रमोटरों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को सशर्त अंतरिम जमानत दे दी. गुड़गांव स्थित उसकी आवासीय परियोजना के मकान खरीददारों ने उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने रियल एस्टेट कारोबारियों की तरफ से दिये गये इस बयान पर विचार किया कि वे शीर्ष अदालत के 24 अगस्त के आदेश के अनुरूप उसकी रजिस्टरी में 15 करोड़ रुपये जमा कर चुके हैं.

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इसके बाद अदालत ने संजय और अजय से चार हफ्तों के लिए सशर्त अंतरिम जमानत देने के लिए आठ सितंबर तक रजिस्टरी में पांच करोड़ रुपये और जमा करने को कहा. इस बीच पीठ ने वकीलों कुछ घर खरीददारों की ओर से पेश मंजीत कुमार अहलूवालिया और आरोपियों की ओर से पेश अभिमन्यु भंडारी को उन खरीददारों को अनुपात के आधार पर जमा धन वितरित करने में शीर्ष अदालत की रजिस्टरी की मदद करने को कहा जो अपना धन वापस चाहते हैं.

पीठ ने रियल एस्टेट कंपनी से सात सितंबर तक सैकडों खरीददारों को उन फ्लैटों का कब्जा देने को कहा जो तैयार हैं. इससे पहले पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने कहा था कि हमें लगता है कि याचिकाकर्ता को दो हफ्तों के अंदर इस अदालत की रजिस्टरी में 15 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश देना उचित है.

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