अब रेंट एग्रीमेंट से लेकर UPI पेमेंट तक सख्ती! जानें 1 मार्च से क्या-क्या बदल गए नियम

New Rules Change: 1 मार्च 2026 से आपकी डिजिटल और डेली लाइफ पूरी तरह बदल गई है. सिम बाइंडिंग के नए नियमों से WhatsApp चलाने का तरीका बदला है, तो रेलवे ने टिकट बुकिंग के लिए Rail One ऐप अनिवार्य कर दिया है. जानिए सिम, बैंकिंग और गैस सिलेंडर से जुड़े ये 5 बड़े बदलाव.

New Rules Change: मार्च का महीना अपने साथ आम आदमी की जेब और लाइफस्टाइल से जुड़े कई बड़े बदलाव लेकर आया है. 1 मार्च 2026 से बैंकिंग, मोबाइल और यात्रा से जुड़े नए नियम जमीन पर उतर चुके हैं. अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं या अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं, तो ये अपडेट्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं क्योंकि इनका असर आपके मोबाइल चलाने के तरीके से लेकर घर के बजट तक पर पड़ने वाला है.

बैंकिंग और UPI अब सिर्फ पिन से काम नहीं चलेगा

ऑनलाइन पेमेंट को और सुरक्षित बनाने के लिए UPI के नियमों में बड़ा अपडेट हुआ है. अब बड़े ट्रांजैक्शन करने पर सिर्फ पिन डालना काफी नहीं होगा. सुरक्षा की एक और परत के रूप में बायोमेट्रिक या मल्टी-फैक्टर ऑथेन्टिकेशन की जरूरत पड़ेगी. इसके साथ ही, कई सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस न होने पर लगने वाले जुर्माने के नियमों को आसान कर दिया है, जिससे खाताधारकों को बड़ी राहत मिलेगी.

ट्रेन टिकट के लिए रेल वन ऐप अनिवार्य

अगर आप जनरल या प्लेटफॉर्म टिकट मोबाइल से बुक करते हैं, तो ध्यान दें कि पुराना UTS ऐप अब काम बंद कर दिया है. 1 मार्च से रेलवे ने नया Rail One ऐप अनिवार्य कर दिया है. घबराने की बात नहीं है, पुराने UTS वॉलेट में बचा हुआ पैसा आप नए Rail One ऐप में उसी मोबाइल नंबर से लॉगिन करके आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं. आज से अनरिजर्व्ड टिकट की बुकिंग सिर्फ इसी नए प्लेटफॉर्म पर होगी.

सिम निकाला तो बंद हो जाएगा WhatsApp

डिजिटल धोखाधड़ी और ‘सिम स्वैप’ फ्रॉड को रोकने के लिए सरकार ने बेहद सख्त नियम लागू किए हैं. अब WhatsApp, Telegram और Signal जैसे मैसेजिंग ऐप्स आपके फोन में मौजूद एक्टिव सिम कार्ड से सीधे जुड़ जाएंगे. अगर आपने फोन से सिम निकाल दिया, तो ये ऐप्स काम करना बंद कर देंगे. सुरक्षा के लिहाज से अब WhatsApp Web जैसे डेस्कटॉप वर्जन हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएंगे, जिसे दोबारा लॉगिन करना होगा.

मकान मालिकों के लिए नए नियम

1 मार्च 2026 से नए रेंट रेगुलेशन भी प्रभावी हो रहे हैं, जो किराए के मकान में रहने वालों के लिए अच्छी खबर है:

  • अब रेंट एग्रीमेंट का डिजिटल रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
  • मकान मालिक अब सिक्योरिटी के नाम पर 2 महीने से ज्यादा का एडवांस किराया नहीं मांग सकेंगे.
  • मकान मालिक को किराएदार के घर आने से कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा.

LPG सिलेंडर और कमर्शियल गैस हुई सस्ती

महीने की पहली तारीख को होने वाले रिव्यू में इस बार कमर्शियल गैस इस्तेमाल करने वालों को राहत मिली है. तेल कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 28 से 31 रुपये की कटौती की है. दिल्ली में अब इसकी कीमत 1740.50 रुपये हो गई है. हालांकि, घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर के दामों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

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लेखक के बारे में

By Anshuman Parashar

अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.

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