सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, कहा- 15 जुलाई तक जमा करायें 552 करोड़

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 15 जुलाई तक ही 552 करोड़ की रकम सेबी को देने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल की अवधि 20 जुलाई तक बढ़ा दी है. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 5, 2017 7:29 PM

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को 15 जुलाई तक ही 552 करोड़ की रकम सेबी को देने का आदेश दिया है. अदालत ने इस मामले में समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया.

कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल की अवधि 20 जुलाई तक बढ़ा दी है. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को आगाह किया था कि यदि वह चार जुलाई तक 709 करोड़ 82 लाख रुपये जमा नहीं करायेंगे, तो उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा.

15 जून तक 1,500 करोड़ रुपये नहीं दिये तो सहारा प्रमुख जायेंगे तिहाड़!

सुब्रत राय ने 15 जून को 1500 करोड़ की जगह 773 करोड़ रुपये सेबी के पास जमा किये थे. वहीं, 19 जून को 17 करोड़ रुपये के बैंक ड्राफ्ट जमा किये. यह रकम जोड़ने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के आदेश के मुताबिक लगभग 710 करोड़ रुपये कम पड़ रहे थे.

इसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा और रंजन गोगोई की बेंच ने बाकी 710 करोड़ रुपये जमा करने के लिए पांच जुलाई तक का समय दिया था. कोर्ट ने कहा कि अगर पांच जुलाई तक यह रकम जमा नहीं हुई, तो सुब्रत राय को जेल जाना पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की ओर से तय समय पर सुप्रीम कोर्ट में रकम जमा न करने पर एंबी वैली की नीलामी के आदेश दिये थे.

विदेशी होटलों और 30 घरेलू संपत्तियों की बिक्री के लिए सहारा कर रहा बातचीत

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