Bihar Chunav 2025: बिहार में अब इससे ज्यादा कैश रखने पर होगी कार्रवाई, जान लें सभी नियम नहीं तो बुरे फंसेंगे
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर प्रशासन सतर्क मोड में आ गया है. पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने चुनावी खर्च और कैश लेन-देन पर सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब 10 हजार रुपये से अधिक के हर लेन-देन पर निगरानी रखी जाएगी. बिना प्रमाण 50 हजार से ज्यादा नकद मिलने पर राशि जब्त कर ली जाएगी.
Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की प्रक्रिया शुरू होते ही पटना जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला मजिस्ट्रेट डॉ. त्यागराजन एसएम ने सोमवार को जिले के अधिकारियों और प्रत्याशियों के लिए सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में अब आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है और इसका पालन सभी पर समान रूप से लागू होगा. किसी भी स्थिति में चुनाव में धनबल या कालेधन के उपयोग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
40 लाख तक खर्च की सीमा, नया बैंक खाता अनिवार्य
निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक प्रत्याशी के लिए चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की है. इस सीमा के भीतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च के लिए नया बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया गया है. प्रत्येक लेन-देन इसी खाते से होना जरूरी है, ताकि खर्च की वास्तविकता की निगरानी की जा सके.
10 हजार से अधिक के हर लेन-देन पर नजर
डीएम त्यागराजन ने कहा कि चुनाव अवधि में 10 हजार रुपये से अधिक के हर लेन-देन पर प्रशासन की विशेष निगरानी रहेगी. इसका उद्देश्य है कि कोई भी उम्मीदवार या राजनीतिक दल कालेधन के जरिए वोट खरीदने या मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश न करे. इसके साथ ही 50 हजार रुपये से अधिक नकद रखने की मनाही है. यदि किसी व्यक्ति के पास यह राशि पाई जाती है और वह इसके स्रोत का प्रमाण नहीं दे पाता, तो राशि तत्काल जब्त कर ली जाएगी.
20 एजेंसियां और 32 चेकपोस्ट पर कड़ी निगरानी
जिले में निगरानी को मजबूत करने के लिए 20 इन्फोर्समेंट एजेंसियों को सक्रिय किया गया है. वहीं, 32 चेकपोस्ट बनाए गए हैं, जहां नकदी, शराब, नशीले पदार्थ, जाली करेंसी और बहुमूल्य धातुओं की आवाजाही पर सख्त नजर रखी जा रही है. इसके अलावा, 475 हॉटस्पॉट इलाकों को चिह्नित किया गया है, जहां मादक पदार्थों और अवैध लेन-देन की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है.
जरूरत पर रखें दस्तावेज, नहीं होगी परेशानी
डीएम ने बताया कि आम नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है. यदि कोई व्यक्ति शादी, इलाज या व्यापार के लिए अधिक राशि ले जा रहा है, तो उसे बस जरूरी दस्तावेज साथ रखने होंगे.
इन दस्तावेजों में शामिल हैं:
- पहचान पत्र
- बैंक निकासी पर्ची या मोबाइल बैंक मैसेज
- भुगतान या खरीद का प्रमाण
कारोबारी होने पर बिक्री से संबंधित बिल
उन्होंने कहा कि यदि किसी की राशि साक्ष्य के अभाव में जब्त कर ली जाती है, तो प्रमाण प्रस्तुत करने पर राशि वापस की जा सकती है, बशर्ते अधिकारी संतुष्ट हों.
सोने और ज्वेलरी पर भी निगरानी
केवल नकदी ही नहीं, बल्कि सोने और आभूषणों की आवाजाही पर भी आयोग की नजर रहेगी. 50 हजार तक के सोने (करीब 5 ग्राम) या ज्वेलरी के साथ दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा. वहीं, यदि किसी के पास 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की ज्वेलरी पाई जाती है, तो आयकर विभाग को सूचना दी जाएगी.
डीएम की अपील- कालेधन से दूर रहें, कानून का पालन करें
डॉ. त्यागराजन ने आम नागरिकों और प्रत्याशियों से अपील की कि वे चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के अवैध या अपारदर्शी लेन-देन से बचें. उन्होंने आगे कहा कि- “जनता का विश्वास बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. पारदर्शिता और निष्पक्षता से ही लोकतंत्र की नींव मजबूत होती है.”
