JIO की शिकायत पर TRAI हरकत में आया, MNP को लेकर जारी किये सख्त निर्देश

JIO ने हाल ही में TRAI से शिकायत की थी कि Vodafone Idea का नया टैरिफ स्ट्रक्चर कथित रूप से सस्ता रीचार्ज कराने वाले ग्राहकों को अपने नेटवर्क से नंबर पोर्टेबिलिटी से रोक रहा है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2021 4:27 PM

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (Mobile Number Portability) पर आनाकानी और मनमानी कर रहीं टेलीकॉम कंपनियों (Telecom Companies) के खिलाफ दूरसंचार नियामक (TRAI) ने कड़ा रुख अपनाया है.

ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को कहा है कि वे पोर्टेबिलिटी को लेकर लगायी शर्तों को तुरंत हटाएं. ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटरों को सभी मोबाइल ग्राहकों के लिए नंबर समान रखते हुए कंपनी बदलने (पोर्टेबिलिटी) को लेकर एसएमएस (outgoing SMS) सुविधा तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराने को कहा है.

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तत्काल उपलब्ध कराएं सुविधा

टेलीकॉम ग्राहकों से ट्राई को शिकायतें मिली हैं कि वो पोर्टेबिलिटी नहीं करा पा रहे हैं. ट्राई ने टेलीकाॅम ऑपरेटर्स को यह निर्देश दिया है कि वे सभी मोबाइल ग्राहकों को नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा एसएमएस के जरिये तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराये. इस सुविधा के बाद मोबाइल के ग्राहक बस एक एसएमएस करके अपना नंबर वही रखते हुए मोबाइल कंपनी को बदल सकेंगे.

MNP से किसी को रोक नहीं सकते

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने टेलीकाॅम ऑपरेटर्स को यह निर्देश दिया है कि वे यह सुविधा सभी मोबाइल फोन यूजर्स को दें, चाहे उन्होंने कितनी भी राशि का रीचार्ज कराया हो. रिलायंस जियो ने हाल ही में नियामक को पत्र लिखकर शिकायत की थी कि वोडाफोन आइडिया का नया शुल्क ढांचा कथित रूप से कम राशि के रीचार्ज कराने वाले ग्राहकों को अपने नेटवर्क से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा प्रतिबंधित कर रहा है.

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कड़ा ऐतराज

ट्राई ने कुछ प्रीपेड वाउचर में आउटगोइंग एसएमएस सुविधा प्रदान नहीं करने वाली दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों के रुख पर पर कड़ा ऐतराज जताया. ट्राई के अनुसार, हाल के दिनों में ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं कि वे अपने प्रीपेड खातों में पर्याप्त राशि होने के बावजूद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ उठाने के लिए यूपीसी (यूनिक पोर्टिंग कोड) सृजित करने के लिए निर्धारित नंबर 1900 पर एसएमएस भेजने में असमर्थ हैं.

ग्राहकों को राहत

ट्राई ने अपने निर्देश में कहा है कि नंबर पोर्टेबिलिटी नियम 2009 के तहत प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों श्रेणी के मोबाइल फोन ग्राहकों को मोबाइल फोन पोर्टेबिलिटी की सुविधा एसएमएस के जरिये मिलनी चाहिए. ट्राई के इस आदेश के बाद ग्राहकों के लिए बिना नंबर बदले मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी को बदलना आसान हो जाएगा.

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