हाइवे के पास बनाना है घर? पहले जान लें कितनी दूरी जरूरी, नहीं तो टूट सकता है सपनों का मकान

Highway House Distance Rules: अगर हाइवे के पास घर बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर यहां जानिए कि हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए. वरना थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए नुकसान कर सकती है.

Highway House Distance Rules: अपना घर बनाने का सपना हर इंसान देखता है. अच्छी जगह और अच्छे लोकेशन पर घर हो तो फिर क्या ही बात. हालांकि, अगर घर बनाने के लिए खाली जमीन हाइवे के किनारे मिल जाए, तो घर बनाने से पहले एक सवाल मन में आ जाता है कि हाइवे के पास घर बनाना सही है और अगर है तो फिर हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए? मन में इस तरह के सवाल जायज हैं. क्योंकि, सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हाइवे के पास घर या दुकान बनाने के लिए कुछ सरकारी नियमों का भी मानना जरूरी है. दरअसल, सरकार ने हाइवे के किनारे घर, दुकान या किसी तरह की कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए कुछ नियम तय किये हैं. ऐसे में अगर आप भी हाइवे के किनारे घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले यहां जानिए कि हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए.

सड़क चौड़ीकरण के लिए तोड़े जा सकते हैं मकान

शहर में आबादी बढ़ने के साथ-साथ गाड़ियों की संख्या भी बढ़ रही है और इससे सड़क पर ट्रैफिक. ऐसे में बढ़ते ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को हाइवे चौड़ा करना पड़ता है. ऐसे में सड़क चौड़ा करने के लिए हाइवे के आसपास बने घर-दुकान या किसी तरह की भी कमर्शियल प्रॉपर्टी तोड़ दी जाती है. इसलिए हाइवे के किनारे से सटकर एकदम घर बनाना, कोई समझदारी भरा काम नहीं है. ऐसे में हाइवे के किनारे से दूर ही घर बनाना चाहिए.

हाइवे से कितनी दूरी पर घर बनाना चाहिए?

राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण अधिनियम की धारा 42 के अनुसार हाईवे के सेंटर से 40 मीटर तक किसी भी तरह का निर्माण अवैध है. वहीं नियमों के अनुसार, हाईवे के सेंटर से दोनों ओर 75 से 75 मीटर के दायरे में कोई मकान, दुकान या किसी तरह के कमर्शियल प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं किया जा सकता है. अगर निर्माण जरूरी है, तो पहले NHAI और Roads Ministry से अनुमति लेना समझदारी भरा काम होगा.

हाइवे के किनारे निर्माण को लेकर हर राज्य के अलग-अलग नियम

हाइवे के किनारे किसी तरह के निर्माण को लेकर हर राज्य में अलग-अलग नियम हैं, जिसे राज्य की नगर निगम और नगरपालिका तय करती हैं. कई बार राज्य सरकार और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा भी नियम तैयार किया जाता है. ऐसे में हाइवे के किनारे घर बनाने से पहले घर की दूरी कितनी होनी चाहिए, इसकी जानकारी नगर निगम या नगरपालिका से लेना जरूरी है.

हाइवे किनारे घर बनाने से पहले NOC जरूर लें

अगर आप हाइवे के किनारे घर या दुकान बनाने की सोच रहे हैं, तो फिर पहले संबंधित विभाग से NOC जरूर ले लें. इसके बाद नियमों के तहत हाइवे से 75 फीट की दूरी पर ही घर या दुकान बनाए. बता दें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से 60 फीट और आर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड से 50 फीट की दूरी पर घर बनाना सही होगा. यह दूरी छोड़ने के बाद ही कोई बाउंड्री या निर्माण कर सकता है.

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By Shivani shah

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