GST On Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगी 28% जीएसटी, एक अक्तूबर से प्रभावी होंगे नये नियम

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नये नियमों के तहत, विदेशी गेमिंग कंपनियों को भी भारत में अपना जीएसटी पंजीकरण कराना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो सरकार आइटी अधिनियम का इस्तेमाल कर उनकी वेबसाइट प्रतिबंधित कर देगी. जीएसटी कानून में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग को परिभाषित किया जाएगा.

Online Gaming: ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लगेगी. जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में अपनी 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो में दांव पर लगायी जानेवाली शुरुआती राशि पर एक अक्तूबर से 28 प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया है.

केंद्र सरकार इसके लिए संसद के मौजूदा मानसून सत्र में ही केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लेकर आयेगी. उसके बाद राज्यों की विधानसभाओं में भी इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देकर एक अक्तूबर से इसे लागू करने की राह तैयार की जाएगी.

जीएसटी काउंसिल की बैठक में तय हुआ है कि छह महीने बाद, यानी अप्रैल, 2024 में ऑनलाइन गेमिंग और कसीनो पर जीएसटी लगाने की समीक्षा की जाएगी. इसमें यह देखा जाएगा कि नियमों में बदलाव की जरूरत है या नहीं.

कर का निर्धारण खिलाड़ी की तरफ से जमा या भुगतान राशि पर आधारित होगा. पिछले गेम में जीती गई राशि को दोबारा दांव पर लगाने को बाहर रखा जाएगा. जैसे अगर कोई 1000 रुपये का दांव लगाता है और 500 रुपये जीतता है. फिर वही व्यक्ति 1500 का दांव लगाता है, तब जीएसटी जीती हुई राशि पर नहीं लगेगा.

नये नियमों के तहत, विदेशी गेमिंग कंपनियों को भी भारत में अपना जीएसटी पंजीकरण कराना होगा. अगर वे ऐसा नहीं करती हैं तो सरकार आइटी अधिनियम का इस्तेमाल कर उनकी वेबसाइट प्रतिबंधित कर देगी. जीएसटी कानून में संशोधन कर ऑनलाइन गेमिंग को परिभाषित किया जाएगा.

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By Rajeev kumar

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