ALERT: कार और बाइक चलाने से जुड़े ये नियम बदल गए हैं, जानना है जरूरी वरना ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है रद्द

Motor Vehicle Rule Change: सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने पिछले कुछ दिनों में फोर व्हीलर और टू व्हीलर (Four wheeler and two wheeler) यानी दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इन नये नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. इन्हें नजरअंदाज करने पर आपको सफर में परेशानी हो सकती है. आइए जानें-

By Prabhat Khabar Print Desk | December 1, 2020 5:17 PM

Motor Vehicle Rule Change: सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने पिछले कुछ दिनों में फोर व्हीलर और टू व्हीलर (Four wheeler and two wheeler) यानी दोपहिया और चारपहिया गाड़ियों से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. इन नये नियमों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है. इन्हें नजरअंदाज करने पर आपको सफर में परेशानी हो सकती है. आइए जानें-

BIS सर्टिफाइड हेलमेट ही मान्य

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर चालक के लिए बीआईएस के सर्टिफाइड हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया है. सरकार का मनना है कि ज्यादातर टू व्हीलर चलाने वाले सस्ते हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, जो दुर्घटना के समय चोट से बचाने में उपयुक्त नहीं होते हैं. ऐसे में सड़क हादसे में टू व्हीलर चालक की जान जानें की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है.

Pollution Under Control PUC सर्टिफिकेट अनिवार्य

सड़क परिवहन मंत्रालय ने देश में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए PUC सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है. इसके लिए सरकार ने यूनिफॉर्म PUC सर्टिफिकेट लागू करने का फैसला किया है, जो QR कोड के जरिये आएगा. इसमें गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, मालिक का नाम, एमिशन लेवल जैसी पूरी डीटेल्स होगी.

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Ola, Uber वाले नहीं वसूल पाएंगे मनमाफिक भाड़ा

सड़क परिवहन मंत्रालय ने ओला और उबर जैसी टैक्सी कंपनियों के लिए नयी गाइडलाइन Motor Vehicle Aggregator Guidelines 2020 जारी की है. इस गाइडलाइन के अनुसार टैक्सी कंपनियां अब पीक आवर्स में मनमाना किराया नहीं बढ़ा सकेंगी. कैब सर्विस के लिए सर्ज प्राइसिंग की कैपिंग कर दी गई है, इससे अब ओला और उबर जैसी कंपनियां पीक आवर्स में बेस फेयर से डेढ़ गुना ज्यादा ही किराया बढ़ा सकती हैं.

Ola, Uber की राइड कैंसल करना अब मुश्किल

Ola, Uber के ड्राइवर या यात्री बुकिंग कंफर्म होने के बाद बिना किसी वैध कारण के अगर राइड कैंसल करते हैं, तो 10 पर्सेंट की पेनल्टी लगेगी. इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्हें पहले तो ड्राइवर का फोन आता है और यह पूछने के बाद कि यात्री को कहां जाना है, कोई न कोई बहाना बनाकर राइड कैंसल कर देता है.

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