अमेरिकी अदालत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को छूट जारी

वाशिंगटन: अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब राष्ट्र प्रमुख न होने के बावजूद एक अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ दायर कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में छूट जारी है. न्याय विभाग ने कल वाशिंगटन की एक अदालत को यह सूचित किया. यह जवाब न्यूयॉर्क आधारित सिख […]

वाशिंगटन: अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अब राष्ट्र प्रमुख न होने के बावजूद एक अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ दायर कथित मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में छूट जारी है.

न्याय विभाग ने कल वाशिंगटन की एक अदालत को यह सूचित किया. यह जवाब न्यूयॉर्क आधारित सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) संगठन द्वारा दायर याचिका पर दिया गया जिसमें कहा गया है कि क्योंकि सिंह अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, इसलिए छूट का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता है. पिछले साल सितंबर में जब सिंह व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने अमेरिका आए थे तो एसएफजे ने उनके खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन का मामला दायर किया था.

अदालत ने बाद में प्रधानमंत्री को सम्मन जारी किए थे. मई में जब सिंह प्रधानमंत्री थे तो न्याय विभाग ने अदालत को सूचित किया था कि सिंह को राष्ट्र प्रमुख के रुप में छूट प्राप्त है. सिख फॉर जस्टिस ने 16 मई के बाद तर्क दिया कि सिंह को अब छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि वह अब प्रधानमंत्री नहीं हैं. अदालत ने न्याय विभाग को उत्तर देने के लिए 10 जुलाई तक का समय दिया था.

न्याय विभाग ने अपने निवेदन में अदालत से कहा, क्योंकि एक्जीक्यूटिव ब्रांच ने नियत किया कि प्रतिवादी (मनमोहन) सिंह को इस मामले में छूट प्राप्त है, और उसने छूट का अपना वचन वापस नहीं लिया है, इसलिए अमेरिका सादर कहता है कि प्रतिवादी सिंह को इस कार्रवाई में छूट हासिल है.

इसने कहा, याचिका लंबित रहने के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय से सिंह का हटना एक्जीक्यूटिव ब्रांच के छूट के वचन को निष्प्रभावी नहीं बनाता है.. सिख फॉर जस्टिस की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं है. सिंह के खिलाफ एलियन टोर्ट क्लेम्स एक्ट (एटीसीए) और टॉर्चर विक्टिम प्रोटेक्शन एक्ट (टीवीपीए) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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