पाकिस्तान : मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाज शरीफ और उनकी बेटी के खिलाफ एक और जांच शुरू

लाहौर : पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम के खिलाफ एक और जांच शुरू की है. मीडिया में आयी खबरों में शनिवार को यह जानकारी दी गयी है. इसे […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 20, 2019 10:44 PM

लाहौर : पाकिस्तान की भ्रष्टाचार विरोधी संस्था ने मनी लॉन्ड्रिंग और आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में कथित संलिप्तता के लिए जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम के खिलाफ एक और जांच शुरू की है. मीडिया में आयी खबरों में शनिवार को यह जानकारी दी गयी है.

इसे भी देखें : Pakistan : नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को कोर्ट से मिली बड़ी राहत

भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने एवनफिल्ड अपार्टमेंट मामले में फर्जी दस्तावेज जमा करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज (पीएमएल-एन) के 45 वर्षीय उपाध्यक्ष के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके एक दिन बाद यह घटनाक्रम सामने आया है. अल-अजीजिया मामले में 69 वर्षीय शरीफ 24 दिसंबर, 2018 से लाहौर की कोट लखपत जेल में सात वर्ष जेल की सजा काट रहे है.

डॉन की खबर के मुताबिक, पाकिस्तान के राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने मरियम, उनके पिता नवाज, शहबाज शरीफ, मरियम के चचेरे भाइयों हमजा शहबाज तथा युसूफ अब्बास और अन्य के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स लिमिटेड का स्वामित्व रखने के लिए जांच शुरू की थी. डॉन को एक सूत्र ने बताया कि ब्यूरो उन्हें तलब करने की बजाय मरियम को एक प्रश्नावली भेज सकता है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शहबाज और उनके पुत्रों हमजा तथा सलमान के खिलाफ जांच के दौरान चौधरी शुगर मिल्स के मालिकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत सामने आये थे. शहबाज ने विपक्ष के खिलाफ इमरान खान सरकार की ‘फासीवादी रणनीतियों’ के खिलाफ लड़ने की प्रतिबद्धता जतायी है. पीएमएल-एन पंजाब सूचना सचिव अज्मा बुखारी ने कहा कि हम 25 जुलाई को देशभर में काला दिवस मनाने जा रहे हैं.

मरियम को एवनफिल्ड हाउस, लंदन में शरीफ परिवार के आलीशान अपार्टमेंट का स्वामित्व रखने से संबंधित मामले में जुलाई, 2018 को सात साल जेल की सजा सुनायी गयी थी. हालांकि, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा को निलंबित कर दिया था.

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