पाकिस्तान : भ्रष्टाचार के मामले में PTI नेता बरी, पूर्व प्रधानमंत्री अशरफ की याचिका खारिज

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता बाबर अवान को बरी कर दिया. वहीं, खबर यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता राजा परवेज अशरफ की बरी करने वाली याचिका खारिज कर दी. इसे भी देखें : भ्रष्टाचार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | June 25, 2019 7:35 PM

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता बाबर अवान को बरी कर दिया. वहीं, खबर यह भी है कि पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के वरिष्ठ नेता राजा परवेज अशरफ की बरी करने वाली याचिका खारिज कर दी.

इसे भी देखें : भ्रष्टाचार के मामले में सजा के खिलाफ शरीफ परिवार ने अपील दायर की

‘एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ के मुताबिक, नंदीपुर बिजली संयंत्र परियोजना के क्रियान्वयन में देरी से खजाने को 27 अरब रुपये के नुकसान के मामले में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने सात आरोपियों को नामजद किया था. इनमें से पांच ने पहले ही जमानत याचिकाएं दायर की थी. सभी आरोपियों ने खुद को बेकसूर बताया था.

पीटीआई नेता अवान ने अप्रैल में बरी के लिए अपील दायर की थी. अवान यूसुफ रजा गिलानी की सरकार में कानून एवं न्याय मंत्री थे. अदालती अवमानना के आरोपों पर यूसुफ रजा गिलानी के हटने के बाद पीपीपी के वरिष्ठ नेता अशरफ जून, 2012 में प्रधानमंत्री बने थे.

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