IAF Wing Commander अभिनन्दन की रिहाई रोकने की ना’PAK कोशिश

इस्लामाबाद : बंदी बनाये गये भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई रोकने के लिए पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने देश के खिलाफ अपराध किया है और इसलिए उनके खिलाफ यहीं सुनवाई होनी चाहिए. नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की वायुसेना […]

By Prabhat Khabar Print Desk | March 1, 2019 3:23 PM

इस्लामाबाद : बंदी बनाये गये भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की रिहाई रोकने के लिए पाकिस्तान के एक नागरिक ने इस्लामाबाद हाइकोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा है कि उन्होंने देश के खिलाफ अपराध किया है और इसलिए उनके खिलाफ यहीं सुनवाई होनी चाहिए. नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की वायुसेना के बीच हुए संघर्ष के दौरान बुधवार को मिग21 पाकिस्तान की सीमा में गिर गया था. मिग21 में सवार पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया था.

इसे भी पढ़ें : हां, पाकिस्तान में है जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी बोले

पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को तय किया कि वह दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिहाज से बातचीत शुरू करने के लिए ‘पहले कदम’ के रूप में पायलट को रिहा करेगा. गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश-ए-मोहम्मद ने 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था. इसमें 40 जवान शहीद हो गये थे.

इस्लामाबाद हाइकोर्ट में दायर याचिका में अनुरोध किया गया है कि अदालत भारतीय वायुसेना के पायलट को भारत को सौंपने के इमरान खान सरकार के फैसले पर रोक लगाये. याचिका दायर करने वाले का कहना है कि भारतीय पायलट ने देश में बम गिराने के लिए उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपराध किया है, इसलिए उनके खिलाफ सुनवाई यहीं होनी चाहिए.

इसे भी पढ़ें : भारत-पाकिस्तान के बीच छिड़ सकता है युद्ध, अमेरिका को आशंका

अदालत ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिन्हाल्ला पायलट अभिनंदन को भारत को सौंपे जाने से पहले इस पर सुनवाई करेंगे. अभिनंदन को संभवत: शुक्रवार शाम वाघा-अटारी सीमा पर भारत को सौंपा जायेगा. पाकिस्तान रेंजर्स के सूत्रों ने बताया कि भारतीय पायलट को शाम चार से छह बजे के बीच भारत को सौंपा जाना है.

Next Article

Exit mobile version