इमरान व कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से राजनेता बने तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. दोनों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज है जिसकी सुनवाई के दौरान पेश न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया. एटीसी यहां सचिवालय […]

By Prabhat Khabar Print Desk | July 14, 2017 7:26 PM

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत (एटीसी) ने पाकिस्तान में विपक्षी नेता इमरान खान और मौलवी से राजनेता बने तहिरुल कादरी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. दोनों के खिलाफ आतंकवाद का मामला दर्ज है जिसकी सुनवाई के दौरान पेश न होने पर अदालत ने यह आदेश दिया. एटीसी यहां सचिवालय पुलिस थाने में दोनों के खिलाफ 2014 में प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने के मामले में दर्ज एफआइआर पर सुनवाई कर रहा है. इस प्रदर्शन के दौरान इस्लामाबाद में आम जनजीवन ठप हो गया था. एक वकील के मुताबिक, अदालत ने संबंधित पुलिस थानों और राजस्व बोर्ड को आदेश के अमल के लिए नोटिस जारी किया है.

एटीसी ने तीन फरवरी को पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान और पाकिस्तान आवामी तहरीक (पीएटी) के प्रमुख कादरी के खिलाफ बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. यह मामला 2014 के प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अस्मतुल्लाह जुनेजो पर हमले से जुड़ा है. सचिवालय पुलिस ने तोड़फोड़ और एसएसपी पर हमले में कथित संलिप्तता के लिए पीटीआइ और पीएटी के कुछ आर्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था.

एटीसी न्यायाधीश सोहेल इकराम ने पुलिस द्वारा एक रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बेमियादी गिरफ्तारी वारंट जारी किया था. रिपोर्ट में कहा गया था कि इस मामले में घोषणा करवाये जाने के बावजूद संदिग्धों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका. पुलिस अबतक दोनों नेताओं को सियासी वजहों और समर्थकों द्वारा हंगामा किये जाने के डर से गिरफ्तार करने में विफल रही है.

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