Jharkhand News: प्रेम-प्रसंग में गर्भवती होने पर शादी का डाला दबाव, तो मार डाला, प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Jharkhand News : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी के टोंटो थाना क्षेत्र के पुरनापानी में दिव्यांग युवती की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने अनिल सुंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया.

By Prabhat Khabar | September 2, 2022 6:21 AM

Jharkhand News : झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी के टोंटो थाना क्षेत्र के पुरनापानी में दिव्यांग युवती की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने अनिल सुंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया. वहीं, साक्ष्य मिटाने में भादवि की धारा 201 के तहत सात साल सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा दी गयी है.

झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के झींकपानी के टोंटो थाना क्षेत्र के पुरनापानी में दिव्यांग युवती की हत्या मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला ने अनिल सुंडी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जुर्माना नहीं देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त कारावास होगी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मालूम हो कि अनिल सुंडी के खिलाफ मृतका की मां ने केस दर्ज कराया था. इस मामले में तुरी सुंडी, कांगो सुंडी, विपिन सुंडी, चिकित्सक डॉ दीपक कुमार सिन्हा व टोंटो थाना के एसआई उपेन्द्र कुमार की गवाही हुई. आपको बता दें कि पुरनापानी के युवती का शव पुलिस ने 23 फरवरी को बरामद किया था. मृतका के घर से लगभग 800 मीटर दूरी पर उसका शव पड़ा मिला था. गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी.

मृतका की मां के अनुसार, पुरनापानी के गिदिबुरु निवासी अनिल सुंडी का प्रेम-प्रसंग बेटी के साथ 6-7 माह से चल रहा था. इस दौरान वह गर्भवती हो गयी थी. इसलिए अनिल सुंडी पर शादी के लिये दबाव बना रही थी. अनिल शादीशुदा था, जबकि मेरी बेटी कुंवारी थी. घटना के दिन (22 फरवरी) बेटी घर में अकेली थी. मैं किसी काम से गांव के प्रज्ञा केंद्र गयी थी. प्रज्ञा केंद्र से लौटने में मुझे देर शाम हो गयी थी. घर लौटी तो बेटी घर में नहीं थी. मैंने आसपास पता किया लेकिन बेटी का सुराग नहीं मिला. दूसरे दिन (23 फरवरी) को घर से थोड़ी दूरी पर शव मिला.

Posted By : Guru Swarup Mishra

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