Gangasagar Mela Latest Updates: गंगासागर मेला में कलकत्ता हाईकोर्ट ने लगायी कौन-कौन सी शर्तें? यहां पढ़ें

Gangasagar Mela Latest Updates: गंगासागर मेला को कलकत्ता हाईकोर्ट ने कई शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है. इस बार 5 लाख श्रद्धालुओं के सागर द्वीप में पुण्यस्नान करने की उम्मीद है. क्या हैं हाईकोर्ट की शर्तें...

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 8, 2022 9:22 PM

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने गंगासागर मेला (Gangasagar Mela 2022) पर रोक लगाने से इंकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायाधीश केसंग डोमा भूटिया की खंडपीठ ने राज्य सरकार को गंगासागर मेला के आयोजन की सशर्त अनुमति दे दी है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगासागर मेला 2022 (Sagar Mela 2022) के दौरान स्थिति की निगरानी करने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है. इसमें राज्य सरकार व राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा मनोनीत एक-एक प्रतिनिधि एवं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) को शामिल किया गया है.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि गंगासागर मेला में कोरोना प्रोटोकॉल (Corona Protocol) का पालन किया जा रहा है या नहीं, यह कमेटी इसकी देख-रेख करेगी. यदि कोरोना (Coronavirus) के हालात नियंत्रण से बाहर होते हैं, तो मेला को बंद करने का फैसला भी यह कमेटी लेगी.

  • मेला की स्थिति पर नजर रखने के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का किया गठन

  • मेले में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने-कराने का दिया आदेश

  • 16 जनवरी 2022 तक दक्षिण 24 परगना के सागर द्वीप में लगेगा सागर मेला

लोगों को जागरूक करेगी राज्य सरकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य के गृह सचिव बंगाल में व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को 16 जनवरी 2022 तक बड़े पैमाने पर गंगासागर द्वीप जाने के जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे.

Also Read: गंगासागर में श्रद्धालु नहीं कर पायेंगे पुण्य स्नान! सागर मेला पर रोक लगाने की कलकत्ता हाईकोर्ट से गुहार

साथ ही एक स्थान पर बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र न होने, सुरक्षित रहने और द्वीप पर जाने से खुद को दूर रखने की अपील भी प्रशासनिक अधिकारी करेंगे.

सागर मेला पर रोक लगाने की कलकत्ता हाईकोर्ट से गुहारकलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य सरकार ने कोरोना को नियंत्रित करने के लिए निर्देशिका जारी की है, जिसमें किसी भी धार्मिक आयोजन में एक साथ 50 से अधिक श्रद्धालुओं के मौजूद रहने की अनुमति नहीं दी है. गंगासागर मेले के लिए भी यह नियम लागू होगा.

पांच लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद

हर साल मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु दक्षिण 24 परगना जिले के सागरद्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए देश के कोने-कोने से आते हैं. इस वर्ष यह मेला 8 जनवरी से 16 जनवरी तक आयोजित हो रहा है.

हालांकि, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है कि इस बार गंगासागर मेला में पांच लाख तीर्थयात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है. साथ ही राज्य सरकार ने मेला के सफल आयोजन के लिए की गयी तैयारियों की पूरी जानकारी हाईकोर्ट को दी है. हाइकोर्ट राज्य सरकार की तैयारियों से संतुष्ट है.

Posted By: Mithilesh Jha

Next Article

Exit mobile version