Bihar: पांच लोगों को क्राफ्ट की ट्रेनिंग देने की शर्त पर कोर्ट ने चोरी के आरोपी को दी जमानत, पूरा मामला

Bihar News In Hindi: न्यायालय को अभियुक्त के बारे में क्राफ्टमैन होने कि जानकारी मिली. न्यायालय ने उसे जमानत के साथ अपने समुदाय के पांच बेरोजगार को कपड़े में जड़ी का काम तीन महीने के अंदर सिखाने का आदेश दिया है.

बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट का एक आदेश सुर्खियों में है. दरअसल, चोरी मामले के अभियुक्त मो. शबीर को पांच बेरोजगार मुस्लिम युवक को जड़ी का काम सिखाने की शर्त पर एडीजे झंझारपुर अविनाश कुमार प्रथम ने जमानत दी है. न्यायालय ने यह आदेश मो. शबीर द्वारा दायर नियमित जमानत आवेदन की सुनवाई के बाद आदेश दिया.

मिली जानकारी के अनुसार भैंस चोरी मामले को लेकर जगदीश सदाय द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. मामले में अभियुक्त 22 जून 21 से जेल में है. हालांकि न्यायालय में आवेदक द्वारा समझौता कर लिया गया था. लेकिन न्यायालय को अभियुक्त के बारे में क्राफ्टमैन होने कि जानकारी मिली. न्यायालय ने उसे जमानत के साथ अपने समुदाय के पांच बेरोजगार को कपड़े में जड़ी का काम तीन महीने के अंदर सिखाने का आदेश दिया है.

इधर, एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए झंझारपुर कोर्ट के एडीजे अविनाश कुमार ने मधुबनी के एसपी, डीएसपी और थाना प्रभारी को सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है. बताया जा रहा है कि थाना क्षेत्र के रहिटोल के आवेदक द्वारा अपनी नबालिग पौत्री कि शादी के लिए अपहरण करने को लेकर संजय कुमार यादव पर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इस मामले में अभियुक्त पिछले 19 जून से न्यायिक हिरासत में है.

अभियुक्त द्वारा न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल किया था. जमानत आवेदन के सुनवाई के दौरान प्राथमिकी में बाल विवाह अधिनियम की धारा नहीं लगाये जाने पर न्यायालय ने आपत्ति करते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन कि अगली सुनवाई की तारीख 24 सितंबर को पुलिस अधीक्षक, डीएसपी, एसएचओ, अनुसंधानकर्ता एवं सदर अस्पताल मधुबनी के मेडिकल ऑफिसर को सदेह उपस्थित होने का आदेश जारी किया है

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By Prabhat khabar news desk

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