झारखंड : कोडरमा में जबरन धर्म परिवर्तन कर नाबालिग के साथ निकाह और दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा

कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने जबरन धर्म परिवर्तन कर नाबालिग के साथ निकाह और दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा सुनायी है. साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

By Prabhat Khabar Print Desk | April 18, 2023 7:55 PM

Jharkhand News: नाबालिग लड़की का अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने और दुष्कर्म करने के मामले में कोडरमा के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने दोषी को 14 साल की सजा सुनायी. साथ ही 25 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषी को एक साल और कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा.

धनबाद निवासी रिंकू अंसारी को मिली सजा

मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने धनबाद के सौदागर मोहल्ला भौरा निवासी रिंकू अंसारी पिता मो गुलाम मुस्तफा को आईपीसी की धारा 376 में दोषी पाते हुए 14 सजा की सश्रम कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा अदालत ने धारा 366ए में दोषी पाते हुए पांच साल की सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर आरोपी को छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना पड़ेगा. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी.

कोर्ट ने सुनाया फैसला

बताया गया कि अदालत में सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक पीपी मंडल ने गवाहों का परीक्षण कराते हुए न्यायालय से अभियुक्त को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की. वहीं, बचाव पक्ष से अधिवक्ता कुमार रौशन ने अपनी दलीलें रखीं अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए अपना फैसला सुनाया.

Also Read: बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत जिलास्तर पर बनेगी नर्सरी, ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने की पहल तेज

आरोपी ने किया था सरेंडर

बता दें कि मामले को लेकर नाबालिग के पिता ने सतगावां थाना में कांड संख्या 17/13 दर्ज कराया था. इसमें उन्होंने कहा था कि घर के पड़ोस के एक दुकान में काम करने वाला रिंकू अंसारी द्वारा नाबालिग पुत्री को शादी की नियत से जबरन अपहरण कर लिया गया. इस मामले को लेकर जिस कार से नाबालिग का अपहरण किया गया था उसके चालक को पूर्व में ही अदालत द्वारा सजा सुनाई गई है. मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस द्वारा दबिश और कुर्की जब्ती की नोटिस चिपकाने के बाद आरोपी ने सरेंडर किया था.

गलत एफिडेविट दिखाकर पहले मुस्लिम बनाया बाद में जबरन निकाह किया

अदालत में सुनवाई के दौरान नाबालिग ने बताया कि घटना के दिन उसके पिता घर नहीं पहुंचे थे. इस कारण वह पिता को देखने के लिए घर से बाहर निकली. इसी बीच रिंकू अंसारी ने उसे जबरन कार में बैठा लिया और उसे कतरास (धनबाद ) लेकर चला गया. इसके बाद उसे लेकर आरोपी झालदा और फिर दिल्ली ले गया. दिल्ली में गलत एफिडेविट के माध्यम से उसे बालिग दिखाते हुए उसका डुप्लीकेट आधार कार्ड बनाया और उसका नाम बदल कर मुस्लिम नाम रखा. इसके बाद उससे जबरन निकाह किया. नाबालिग ने अदालत को बताया कि निकाह के बाद करीब 10 माह तक उसे दिल्ली में रखा गया और इस दौरान उसके साथ प्रतिदिन दुष्कर्म किया करता था. जब आरोपी बाहर जाता था, तो बाहर से ताला बंद कर देता था और धमकी देता था कि अगर किसी को कुछ बताई तो तुम्हारे माता-पिता को जान से मार देंगे.

Next Article

Exit mobile version