PAN-Aadhaar Linking: दिसंबर की डेडलाइन न करें मिस, घर बैठे कुछ मिनटों में ऐसे करें आधार को पैन से लिंक
PAN-Aadhaar Linking: अगर आपके आधार कार्ड से पैन कार्ड लिंक नहीं है, तो फिर जल्दी से कर लें. क्योंकि, आधार-पैन लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर तक का ही समय दिया गया है. हालांकि, अच्छी बात तो ये है कि इस काम के लिए आपको आधार केंद्र या कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान से ऑनलाइन स्टेप्स को फॉलो कर आप घर बैठे आधार को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं.
PAN-Aadhaar Linking: आधार से पैन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन सरकार ने 31 दिसंबर तक ही रखी है. ऐसे में अगर किसी भी पैन कार्ड होल्डर ने 31 दिसंबर से पहले अपने PAN Card को Aadhaar Card से लिंक नहीं किया, तो 1 जनवरी, 2026 से उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, यानी कोई काम का नहीं रहेगा, जिससे आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर पाएंगे और न ही रिफंड. इतना ही नहीं, अगर आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप अपने आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लें. सबसे खास बात तो इसके लिए आपको बैंक, आधार केंद्र या किसी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. आप आसानी से घर बैठे ऑनलाइन ही इस काम को कर सकते हैं. यहां आज हम आपको ऑनलाइन आधार-पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस बताएंगे, जिससे आप आसानी से बिना परेशान हुए ये काम कर सकते हैं.
क्या है ऑनलाइन आधार-पैन कार्ड लिंक करने का प्रोसेस?
ऑनलाइन आधार-पैन कार्ड लिंक करने के लिए अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड पास रखे और ध्यान रहे कि आधार में दिया गया मोबाइल नंबर एक्टिव हो. इसके बाद पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए यहां दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें.
- सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ (इस पर क्लिक कर आप डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं) पर जाएं.
- यहां आपको होम पेज पर’लिंक आधार’ का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर दें.
- इसके बाद आपको अपना अपना पैन, आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा.
- इसके बाद आपने जो नंबर दिया है, उस पर एक OTP आएगा, उसे दर्ज कर वेरिफाई पर क्लिक करें.
- वेरिफाई होते ही आपका आधार से पैन कार्ड लिंक हो जाएगा.
अगर पैन डीएक्टिव दिखा रहा तो क्या करें?
अगर आपका पैन कार्ड पहले से डीएक्टिव दिखा रहा है, तो फिर आपको 1000 रुपये का चार्ज देना होगा. इसके बाद आप’Quick Links’ के तहत ‘Link Aadhaar Status’ में जाकर स्टेट्स चेक कर सकते हैं.
PAN-Aadhaar लिंक करने से पहले चेक कर लें ये चीजें
आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स में दी गई है, वही आपके पैन कार्ड में भी हो. यानी कि आधार और पैन कार्ड में आपका नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारी एक जैसी होनी चाहिए. अगर एक जैसी नहीं है, तो आपको पहले उसे ठीक कराना होगा, उसके बाद ही आप आधार और पैन कार्ड लिंक कर सकेंगे.
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग?
टैक्स फाइलिंग में अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आधार से पैन कार्ड को लिंक करना जरूरी कर दिया है. ITR दाखिल करने के लिए भी यह जरूरी है. ऐसे में वे कार्ड होल्डर्स जिन्हें 1 अक्टूबर 2025 या उससे पहले पैन कार्ड मिला हैं, उन्हें 31 दिसंबर तक अपने पैन को आधार से लिंक करना होगा. साथ ही आधार एनरोलमेंट आईडी का इस्तेमाल कर पैन कार्ड बनवाने वाले यूजर्स को भी दोबारा अपना आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक कराना होगा.
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