कोलकाता. लोकसभा चुनाव के सातवें व अंतिम चरण के मतदान को लेकर चुनाव आयोग की ओर जारी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन के लिए विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से भी दिशानिर्देश जारी किये गये हैं. विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के दायरे में आनेवाले लोकसभा क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश कर अधिक समय तक रहने और उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाये जाने पर कार्रवाई करने के लिए गुरुवार शाम छह बजे से ही नजरदारी शुरू कर दी गयी. मतदान केंद्र परिसरों के 100 मीटर के भीतर पांच या अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी. यह व्यवस्था मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े मतदाताओं और परिसर में कानून-व्यवस्था को लेकर तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस, सेक्टर मजिस्ट्रेट समेत ड्यूटी पर तैनात मतदान कर्मियों व अधिकारियों पर लागू नहीं होगी. चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से चुनावी ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़ कर मतदान वाले दिन वोट केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में हथियार, आग्नेयास्त्र, बैनर, लाठी, स्टीकर आदि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. अधिकृत चुनाव कर्मचारियों और पुलिस अधिकारियों के अलावा कोई भी व्यक्ति माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर समेत वोट प्रभावित करनेवाले उपकरणों को मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में या मतदान केंद्र के भीतर नहीं ले जा सकेगा और न ही उपयोग कर सकेगा. इसके अतिरिक्त चुनाव के संचालन और आवश्यक सेवाओं के रखरखाव में लगे सरकारी अधिकारियों व एजेंसियों को छोड़ कर किसी भी तरह की ऐसी गतिविधियां पायी जाती हैं, जिससे मतदान प्रभावित हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.
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