Teachers Recruitment West Bengal: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की भर्ती करेगी. उन्होंने कहा कि मौखिक परीक्षा का महत्व (वेटेज) 5 अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए.
मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति : शुभेंदु
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा- चयन के लिए मेधा (मेरिट) मुख्य आधार होगी. हम उच्चतम न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार शिक्षकों की भर्ती करेंगे. चिंता करने की कोई बात नहीं है. मैंने अधिकारियों से कहा है कि वे यह सुनिश्चित करें कि मौखिक परीक्षा के अंक 5 से ज्यादा न हों.
मैसेजिंग प्रक्रिया से नहीं होगी शिक्षकों की भर्ती
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया मैसेजिंग अधिसूचना के जरिये नहीं की जायेगी. गड़बड़ी या अनियमितताओं को रोकने के लिए सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी. ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार में एसएससी ऐप डाउनलोड करने के बाद परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारियां मैसेज भेजकर दी जाती थी.
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शिक्षक भर्ती के पुराने तरीके पर उठाये सवाल
मुख्यमंत्री ने अतीत में शिक्षकों की भर्ती के तरीके पर सवाल उठाते हुए कहा कि शिक्षण पेशे से जुड़ी गरिमा को बहाल करने की जरूरत है. उन्होंने संस्थानों के प्रमुखों, शिक्षाकर्मियों, प्रयोगशाला कर्मचारियों और लाइब्रेरियन के साथ-साथ अन्य सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जरूरत पर जोर दिया.
शुभेंदु सरकार ने एसएससी पैनल को किया खत्म
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार ने ‘घोटाले में फंसे और राजनीतिक रंग में रंगे’ स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) पैनल को खत्म कर दिया है. उम्मीदवारों को ‘पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त नौकरी भर्ती का तोहफा’ देने के लिए एक नौकरशाह और रामकृष्ण मिशन के 3 साधुओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है.
टीएमसी सरकार ने गलत तरीके से ओबीसी में लोगों को शामिल किया
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार ने कुछ लोगों को गलत तरीके से ओबीसी श्रेणी में शामिल किया था. अब उनकी (शुभेंदु अधिकारी की) सरकार ने इसे ठीक करने के लिए कदम उठाये हैं.
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हाईकोर्ट ने रद्द कर दी थी 25753 लोगों की नौकरियां
कलकत्ता हाईकोर्ट ने वर्ष 2024 के एक आदेश में एसएससी के 25,753 उम्मीदवारों की नौकरी रद्द कर दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2025 में इस फैसले को बरकरार रखा. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के लिए वर्ष 2016 के उन एसएससी उम्मीदवारों के वास्ते भर्ती परीक्षा आयोजित करने की समय-सीमा 30 मई 2027 तय की है, जिनकी नौकरियां रद्द कर दी गयीं थीं.
