Unlock 1 : बंगाल के न्यू मार्केट सहित निगम के सभी बाजार 1 जून से खुलेंगे

देश में जारी लॉकडाउन के बीच लगभग 2 महीनों के बाद धीरे- धीरे जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) के निर्देश पर 1 जून से राज्य में कई सेवाएं शुरू होने जा रही है.

By Prabhat Khabar Print Desk | May 30, 2020 10:06 PM

कोलकाता : देश में जारी लॉकडाउन के बीच लगभग 2 महीनों के बाद धीरे- धीरे जनजीवन को पटरी पर लाने का प्रयास किया जा रहा है. पश्चिम बंगाल सरकार (West Bengal government) के निर्देश पर 1 जून से राज्य में कई सेवाएं शुरू होने जा रही है.

1 जून से न्यू मार्केट, एंटाली मार्केट, गरियाघाट मार्केट सहित कोलकाता नगर निगम अंतर्गत 46 बाजार सोमवार से खुलेंगे. इन्हें सरकार की ऑड- इवन रूल के तहत खोला जायेगा. बाजार सुबह 10:00 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक खुले रहेंगे. उसके बाद बाजारों के बिजली कनेक्शन को काट दिया जायेगा.

Also Read: बंगाल में कोरोना संक्रमण के 317 नये मामले, संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 5,130 हुआ

उल्लेखनीय है कि निगम के यह सभी बाजार फिलहाल कंटोनमेंट जोन से बाहर हैं, लेकिन रविवार तक इनमें से किसी भी बाजार के आसपास कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है, तो उसे खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी. शनिवार को निगम के प्रशासक व शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बाजारों के आसपास हमेशा नजर रखा जायेगा.

जहां कहीं भी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन होगा, वहां तुरंत कड़ी कार्रवाई की जायेगी. वहीं बाजारों के चलने के दौरान अगर इलाका कंटोनमेंट जोन में आ जाता है, तो बाजार को भी तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जायेगा.

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों ही कोलकाता नगर निगम की ओर से सर्कुलर जारी करते हुए राज्य सरकार की ओर से निर्धारित कोलकाता नगर निगम अंतर्गत कैटेगरी सी में मौजूद बाजारों को खोलने की जानकारी दे दी गयी थी. सर्कुलर में यह भी स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि बड़े दुकानों के बाहर 5 और छोटे दुकानों के बाहर 2 ग्राहक 6 फीट की दूरी में खड़े रहेंगे.

Also Read: Unlock 1 : बंगाल में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा, किसमें मिली छूट, किसमें रहेगी पाबंदी, पढ़ें

बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा. साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है. वहीं कैटेगरी बी में केवल 25 प्रतिशत बाजार खुले रहेंगे. बाजारों में थूकने की सख्त मनाही रहेगी. किसी के ऐसा करते पाये जाने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी.

निगम सूत्रों के मुताबिक कोलकाता के बाजारों में राज्य सरकार के सभी नियमों का पालन हो सके इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी एक निजी संस्था को सौंपी गयी है. इसके साथ ही स्थानीय थाने की पुलिस भी निगरानी रखेंगे.

Posted By : Samir ranjan.

Next Article

Exit mobile version