भतीजे की हत्या मामले में चाचा को मिली उम्रकैद

कोर्ट में पीड़ित परिजनों की फोटो खींचने का आरोप

कोर्ट में पीड़ित परिजनों की फोटो खींचने का आरोप

बारासात. बारासात के काजीपाड़ा में डेढ़ वर्ष पहले संपत्ति विवाद में भतीजे की हत्या के दोषी चाचा एंजार नबी को बारासात कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने से पहले कोर्ट परिसर में ही पीड़ित परिजनों की तस्वीर खींचकर उन्हें धमकाने का आरोप भी सामने आया है. पीड़ित किशोर की मां ने इस संबंध में गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर शिकायत की. अपराध और सजा: सरकारी वकील सौम्यजीत राहा ने बताया कि कोर्ट ने एंजार नबी को हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्रकैद और 5 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया है. किडनैपिंग और सबूत मिटाने के लिए उसे सात वर्ष की कैद और 50,000 रुपये तक का जुर्माना मिला है. उम्रकैद की अवधि सात साल की सजा पूरी होने के बाद शुरू होगी.

कैसे हुआ था खुलासा: गौरतलब है कि काजीपाड़ा निवासी गुलाम नबी का अपने भाई एंजार नबी से पुश्तैनी जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के बीच गुलाम नबी का बेटा फरदीन, जो पांचवीं का छात्र था, 9 जून 2024 को लापता हो गया था. 13 जून को घर के पास एक खाली पड़े बाथरूम से उसका शव फंदे से लटका मिला. शुरुआत में एंजार नबी ने इलाके में अपहरण और हत्या की अफवाह फैलायी थी, जिससे राज्य के कई इलाकों में भी हिंसा की घटनाएं हुईं. 19 जून को एंजार नबी को गिरफ्तार किया गया. जांच में सामने आया कि संपत्ति विवाद में उसने अपने भतीजे की गला घोंटकर हत्या की थी.

कोर्ट में धमकाने का आरोप

पीड़ित की मां के अनुसार, वह और उनकी ननद कोर्ट में बैठी थीं, तभी एंजार नबी की बेटी ने उनकी फोटो खींची. इसके बाद कोर्ट में मौजूद एक अन्य हत्या आरोपी ने उन्हें मैसेज भी भेजा. इससे परिवार भयभीत है. पुलिस अधीक्षक प्रतीक्षा झारखरिया ने बताया कि दोषी की बेटी ने मृतक के परिजनों की तस्वीर लेकर एक आरोपी को भेजी है. परिजनों से लिखित शिकायत मांगी गयी है, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जायेगी.

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Published by: Sandip tiwari

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