Abhishek Banerjee Foreign Travel: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
इससे पहले 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सांसद अपनी चिकित्सीय स्थिति की जांच के लिए राज्य द्वारा संचालित एसएसकेएम (SSKM) अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के इच्छुक नहीं थे. हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते, तो डॉक्टरों की परामर्श रिपोर्ट के आधार पर अदालत यह तय कर सकती थी कि उन्हें विदेश में इलाज कराने की आवश्यकता है या नहीं.
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई थी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला सुनाये. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सांसद ने दोबारा शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की मंजूरी मिल गयी.
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