शिक्षक नियुक्ति घोटाला : पार्थ चटर्जी की जमानत पर सुनवाई स्थगित

अब मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. स्थगित करने का निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने लिया.

कोलकाता. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी. अब मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी. स्थगित करने का निर्णय जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने लिया. सत्र के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के नेतृत्व में पार्थ चटर्जी की कानूनी टीम ने संबंधित मामलों में उनकी हिरासत की स्थिति का विवरण देते हुए एक हलफनामा प्रस्तुत किया. मुकुल रोहतगी ने इस बात पर जोर दिया कि पार्थ चटर्जी लगभग 2.5 वर्षों से जेल में बंद हैं. उन्होंने पार्थ चटर्जी की जमानत याचिका पर विचार करने के लिए उनकी उम्र 73 वर्ष बतायी. जमानत याचिका का विरोध करते हुए इडी का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पार्थ चटर्जी की रिहाई के खिलाफ तर्क दिया, जिसमें उनके खिलाफ आरोपों की गंभीर प्रकृति का हवाला दिया गया, जिसमें भारी मात्रा में नकदी की जब्ती भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जांच की वर्तमान स्थिति और मुकदमे की प्रगति पर अपडेट मांगा है. अब मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >