पार्क सर्कस मैदान में सर्कस पर फिलहाल रोक नहीं लगेगी
कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिलहाल पार्क सर्कस मैदान में आयोजित हो रहे सर्कस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
संवाददाता, कोलकाता
कलकत्ता हाइकोर्ट ने फिलहाल पार्क सर्कस मैदान में आयोजित हो रहे सर्कस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. बुधवार को अदालत ने कहा कि सर्कस कंपनी ने आवश्यक अनुमतियों के साथ इस इवेंट का आयोजन किया है. हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से तीन सप्ताह के अंदर एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें पर्यावरण प्रदूषण को लेकर मुख्य आपत्ति और इसे बंद करने के पक्ष में अपनी बात रखनी होगी.
हाइकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की डिविजन बेंच ने निर्देश दिया है कि पार्क सर्कस मैदान का दूसरा हिस्सा मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए खाली रखा जाये और उन्हें कोई परेशानी न हो. याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील सब्यसाची चटर्जी ने दावा किया कि पर्यावरण यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है. इससे पहले, इसी जगह पर एक बुक फेयर बंद कर दिया गया था. हालांकि, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम अभी सर्कस बंद करने के पक्ष में नहीं हैं. हालांकि, नगरपालिका को पर्यावरण पर नजर रखनी चाहिए, ताकि इससे कोई नुकसान न हो. कलकत्ता हाइकोर्ट की शीतकालीन अवकाश के बाद मामले की फिर से सुनवाई होगी.
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