छिनतई और हमले के दोषी को आजीवन कारावास

हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन में छिनतई करने और एक महिला यात्री पर हथियार से हमला करने के जुर्म में हावड़ा कोर्ट के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पंडा ने अभियुक्त सबर अली उर्फ गुड्डू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है.

हावड़ा. हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन में छिनतई करने और एक महिला यात्री पर हथियार से हमला करने के जुर्म में हावड़ा कोर्ट के पंचम अपर सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार पंडा ने अभियुक्त सबर अली उर्फ गुड्डू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. यह घटना 23 नवंबर 2018 की रात को हुई थी. रात 10:20 बजे हावड़ा-बंडेल लोकल ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म नंबर तीन से खुली, सबर अली महिला कोच में घुस गया और लूटपाट करने लगा. जब एक महिला यात्री ने इसका विरोध किया, तो उसने उस पर हथियार से हमला कर दिया. यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोक दिया. ट्रेन रुकते ही सबर अली भागने लगा, लेकिन आरपीएफ जवानों ने उसे पकड़ लिया और जीआरपी के हवाले कर दिया. इस मामले की सुनवाई हावड़ा कोर्ट में चल रही थी, जिसने सोमवार को दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >