कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली जमानत, कहा हाइकोर्ट जायें

शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार किये गये तृणमूल युवा कांग्रेस के पूर्व नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने कुंतल घोष को जमानत देने से इंकार करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट जाने का निर्देश दिया.

कोलकाता. शिक्षक नियुक्ति घोटाले में गिरफ्तार किये गये तृणमूल युवा कांग्रेस के पूर्व नेता कुंतल घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. शीर्ष अदालत ने कुंतल घोष को जमानत देने से इंकार करते हुए कलकत्ता हाइकोर्ट जाने का निर्देश दिया. साथ ही हाइकोर्ट से चार सप्ताह के अंदर जमानत पर फैसला लेने को कहा. यह फैसला गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की बेंच ने सुनाया. गौरतलब है कि कुंतल घोष शिक्षक नियुक्ति घोटाले में इडी की हिरासत में है. उस पर 2014 से 2021 के बीच नौकरी की चाह रखने वाले लोगों से 19.5 करोड़ रुपये की वसूली करने का आरोप है. सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए तृणमूल नेताओं पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि वसूलने का आरोप है. सीबीआइ जांच में घोटाले के एक आरोपी तपन मंडल ने कुंतल घोष का नाम लिया था.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >