कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता कुणाल घोष को विदेश यात्रा की सशर्त अनुमति दे दी है. कुणाल घोष ने अक्टूबर में लंदन और आयरलैंड में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अदालत से इजाजत मांगी थी. सोमवार को न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने आवेदन को मंजूरी देते हुए कहा कि कुणाल घोष को पहले की तरह अदालत की सभी शर्तों का पालन करना होगा. अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें पांच लाख रुपये का बांड जमा करना होगा, जिसे यात्रा के बाद वापस कर दिया जायेगा. सुनवाई के दौरान घोष के वकील अयन चक्रवर्ती ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल ने हमेशा नियमों का पालन किया है और सीबीआइ की रिपोर्ट में भी इसका उल्लेख किया गया है. इसके बाद न्यायालय ने विदेश यात्रा की अनुमति प्रदान की.
गौरतलब है कि इससे पहले भी कुणाल घोष को सिंगापुर, दुबई और लंदन की यात्राओं से पहले अदालत से अनुमति लेनी पड़ी थी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
