केएमसी के डॉ तपोब्रत राय को कोर्ट से 31 जनवरी तक मिली राहत

कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के डॉक्टर तपोब्रत राय के अंतरिम राहत की अवधि को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है.

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के डॉक्टर तपोब्रत राय के अंतरिम राहत की अवधि को 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया है. शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश तीर्थंकर घोष ने यह आदेश दिया. मालूम रहे कि डॉ राय आरजी कर कांड के खिलाफ आवाज उठाते हुए विरोध रैली में शामिल हुए थे. इसके बाद वह रेड रोड पर आयोजित दुर्गापूजा कार्निवल में शामिल होने से चले गये. यही से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. हालांकि निजी मुचलके पर उन्हें छोड़ दिया गया. कोर्ट ने राज्य से हलफनामा के जरिये कारण बताने के लिए कहा है कि आखिर किस आधार पर डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, इससे पहले न्यायाधीश शंपा दत्ता पॉल की बेंच ने डॉक्टर के खिलाफ किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जिसे अब 31 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >