शुभेंदु के खिलाफ मानहानि मामले से न्यायाधीश हटे
शुभेंदु अधिकारी ने परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था.
कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य ने गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया. उन्होंने यह निर्णय व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए लिया. उल्लेखनीय है कि लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई) मंत्री पुलक रॉय ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हावड़ा जिले के उलबेड़िया महकमा अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था. यह मामला जल जीवन मिशन परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ा है. शुभेंदु अधिकारी ने परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था. शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले को हाइकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर न्यायमूर्ति भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अंतरिम रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि आगे आदेश तक जिला अदालत में मुकदमे की कार्यवाही स्थगित रहेगी. शुभेंदु का आरोप है कि जल जीवन मिशन के तहत खरीदे गये फेरूल्स की कीमत 218 प्रति यूनिट के स्थान पर 570 प्रति यूनिट दी गयी, जिससे भारी वित्तीय अनियमितता हुई. जवाब में मंत्री पुलक रॉय ने दावा किया कि अधिकारी ने बिना किसी ठोस साक्ष्य के केवल मौखिक आंकड़ों के आधार पर मानहानिकारक आरोप लगाये हैं. अब न्यायाधीश के अलग होने के बाद मामला मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम को भेजा गया है, जो इसे किसी अन्य पीठ को सौंपेंगे. वहीं से मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
