वृद्धा से दुष्कर्म करनेवाले को सात वर्ष का कारावास

बेलियाघाटा में 62 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

कोलकाता. बेलियाघाटा में 62 वर्षीय वृद्धा से दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए सात वर्ष का कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

जुर्माना नहीं भरने पर उसे 10 माह तक अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियुक्त का नाम बिधान बसु है. सियालदह कोर्ट के न्यायाधीश अनिर्वाण दास ने यह फैसला सुनाया. घटना 16 अप्रैल 2020 की दोपहर को बेलियाघाटा मेन रोड इलाके में हुई थी. घटना के बाद बेलियाघाटा थाने की पुलिस ने बिधान बसु उर्फ राजू को गिरफ्तार किया था. सरकारी वकील असीम कुमार ने बताया कि इस बीच नौ अगस्त 2021 को पीड़िता की मौत हो गयी. लेकिन इसके पहले उसने न्यायाधीश के सामने अपना गोपनीय बयान दर्ज करा दिया था.

मामले की सुनवाई के दौरान कुल 11 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar News Desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >