चार सप्ताह के अंदर तोड़ना होगा अवैध निर्माण

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कमरहट्टी के अड़ियादह में जयंत सिंह के आवास में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए समय सीमा तय कर दी है

जयंत सिंह के घर के मामले में हाइकोर्ट ने दिया आदेश

कोलकाता. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कमरहट्टी के अड़ियादह में जयंत सिंह के आवास में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए समय सीमा तय कर दी है. आरोप है कि यह घर एक तालाब को भरकर बनाया गया था. घर बनने के कारण वहां मौजूद सड़क काफी संकरी हो गयी है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी ने आदेश दिया कि चार सप्ताह के भीतर जयंत सिंह के घर को ध्वस्त करना होगा. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि जयंत सिंह की जमीन के पास एक तालाब था और जयंत सिंह ने तालाब के एक हिस्से को अवैध रूप से भर कर उस पर मकान बनाया है. इसे लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने नगरपालिका से जवाब-तलब किया था और नगरपालिका ने भी मकान के एक हिस्से को अवैध करार दिया था.

इसके बाद ही अदालत ने अवैध निर्माण के हिस्से को तोड़ने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By SUBODH KUMAR SINGH

SUBODH KUMAR SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >