पत्नी पर एसिड अटैक के दोषी पति को 14 साल की जेल

अपनी पत्नी पर एसिड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार शेख अब्बास उर्फ कालो को अलीपुर के फार्स्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को 14 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी.

कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया

संवाददाता, कोलकाता.

अपनी पत्नी पर एसिड से हमला करने के आरोप में गिरफ्तार शेख अब्बास उर्फ कालो को अलीपुर के फार्स्ट ट्रैक ट्रायल कोर्ट ने मंगलवार को 14 साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं भरने पर अभियुक्त को छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. न्यायाधीश मणि कुंतल रॉय ने सोमवार को शेख अब्बास को इस मामले में दोषी करार दिया था. यह घटना 26 जून 2024 की देर रात पुजाली थाना क्षेत्र में हुई थी.

अदालत में बताया गया कि शेख अब्बास पेशे से ट्रक चालक है. शादीशुदा होने के बावजूद उसका एक अन्य महिला के साथ विवाहेतर संबंध था. जब उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया, तो अब्बास ने पत्नी के चेहरे पर एसिड फेंक दिया. इस हमले में महिला की दोनों आंखें लगभग नष्ट हो गयीं. सरकारी वकील अनिर्बान गुहा ठाकुरता ने अदालत को बताया कि वारदात से पहले शेख अब्बास ने अपनी पत्नी से कहा था कि वह लॉरी लेकर हल्दिया जा रहा है और रात में घर नहीं लौटेगा. यह कहकर वह घर से निकल गया, लेकिन देर रात अचानक घर आकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी. जैसे ही पत्नी ने दरवाजा खोला, उसने उस पर ऐसिड फेंक दिया. असमीना की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया. असमीना का अभी भी इलाज चल रहा है. इस घटना के बाद पुजाली थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी. घटना के बाद शेख अब्बास वहां से फरार हो गया था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे पकड़ लिया गया. पुलिस ने उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया. इस मामले में असमीना बीबी ने अपने पति के खिलाफ अदालत में गवाही दी. सुनवाई के दौरान कुल 12 लोगों ने अदालत में गवाही दी. आजम खान असमीना बीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील थे. वहीं,अदालत ने डीएलएस (जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण) को पीड़िता को अधिकतम मुआवजा देने का भी आदेश दिया है.

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