हाइकोर्ट ने एक अवैध इमारत को तोड़ने का दिया आदेश

बता दें कि यह मामला महानगर के वार्ड-133 अधीन मटियाब्रुज थाना अंतर्गत एन 147/सी बल्ला माताला लेन की है

कोलकाता. महानगर में अवैध रूप से बनायी गयी एक इमरात को तोड़ने का आदेश कलकत्ता हाइकोर्ट ने मंगलवार को दिया. जस्टिस कौशिक चंद ने एक माह के भीतर आदेश का पालन करने को कहा है. बता दें कि यह मामला महानगर के वार्ड-133 अधीन मटियाब्रुज थाना अंतर्गत एन 147/सी बल्ला माताला लेन की है. मोहम्मद अताउल्लाह नामक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि जमीन उनके नाम पर थी, जबकि कुछ स्थानीय प्रमोटरों ने जमीन पर कब्जा कर कर वहां अवैध तरीके से पांच मंजिली इमारत बना ली और बेच भी दिया. स्थानीय पुलिस, प्रशासन और कोलकाता नगर निगम में शिकायत करने बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला. आखिर में उन्होंने हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कौशिक चंद ने निगम से रिपोर्ट तलब की. निगम के वकील ने कोर्ट को बताया कि उक्त इमारत के निर्माण के लिए निगम से कोई अनुमति नहीं ली गयी थी. जज ने सवाल किया कि बिना अनुमति के निर्माण कैसे हो सकता है? निगम ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इसके जवाब में निगम ने कहा कि वे जांच कर रहे हैं. इसके बाद न्यायाधीश ने निगम को एक महीने के भीतर उक्त अवैध पांच मंजिली इमारत को तोड़ने का आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Prabhat khabar news desk

यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >