सीपी को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 18 को

राज्य सरकार की ओर से कोई वकील नहीं हुआ पेश, कोर्ट ने जतायी नाराजगी

राज्य सरकार की ओर से कोई वकील नहीं हुआ पेश, कोर्ट ने जतायी नाराजगी

कोलकाता. कलकत्ता हाइकोर्ट में कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को हटाने की मांग वाले मामले की सुनवाई में गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ. इस घटना पर हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम ने नाराजगी जतायी. मामले की सुनवाई के दौरान हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि आरजी कर अस्पताल मामले की सुनवाई में सरकारी वकील अस्पताल के पूर्व अध्यक्ष की ओर से पैरवी कर सकते हैं, लेकिन इस मामले की सुनवाई में राज्य का कोई वकील नहीं है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि 18 सितंबर को सरकार की ओर से एक वकील को उपस्थित रहना चाहिए. इस दिन मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की : मैंने पढ़ा कि आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि हमने पहले ही उसे छुट्टी पर भेजने का परामर्श दिया था. उस मामले में सरकारी वकील पेश हुए थे, लेकिन आज इस मामले में कोई सरकारी वकील नहीं है? गौरतलब है कि याचिकाकर्ता और वकील अमृता पांडे ने आरोप लगाया है कि को

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