मुख्यमंत्री के खिलाफ फेसबुक पोस्ट, सरकारी वकील ने दर्ज कराया मानहानि का मामला

यह मुकदमा पांच जून को जिला जज कोर्ट, हुगली में दायर किया गया था, जिसकी पहली सुनवाई मंगलवार को हुई.

प्रतिनिधि, हुगली.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में हुगली के जिला पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (पीपी) शंकर गांगुली ने खुद ही भूपाल घोष नामक एक व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया है. यह मुकदमा पांच जून को जिला जज कोर्ट, हुगली में दायर किया गया था, जिसकी पहली सुनवाई मंगलवार को हुई. पीपी शंकर गांगुली ने बताया कि चुंचुड़ा कोदालिया-1 ग्राम पंचायत के लाइब्रेरी रोड निवासी भूपाल घोष ने फेसबुक पर मुख्यमंत्री को लेकर कई बार कड़वी और अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 222 के अंतर्गत और 356/4 की तहत मामला दर्ज किया गया है. गांगुली के अनुसार, यह न सिर्फ मुख्यमंत्री का अपमान है बल्कि सोशल मीडिया के ज़रिए यह अपमान वैश्विक स्तर तक पहुंच गया है. दोष सिद्ध होने पर दो साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है. पीपी ने बताया कि नये कानून के अनुसार किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति की सार्वजनिक छवि को ठेस पहुंचाने पर संबंधित जिले का सरकारी वकील अनुमति लेकर अदालत में मामला दाखिल कर सकता है. आरोपी भूपाल घोष को अदालत से जमानत मिल गयी है. उसने कहा- मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूं. राज्य की हालात देखकर मानसिक तनाव में था, इसलिए वह पोस्ट कर बैठा. अब पछता रहा हूं और भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं दोहराऊंगा. मामले की अगली सुनवाई जल्द निर्धारित की जायेगी.

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Published by: Subodh kumar singh

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