शुभेंदु के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं

न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मंगलवार को आदेश दिया कि 28 फरवरी तक पुलिस शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

कोलकाता.

कलकत्ता हाइकोर्ट ने विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को मिली अंतरिम रक्षाकवच की अवधि में विस्तार किया है. हालांकि, अदालत ने मामले की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मंगलवार को आदेश दिया कि 28 फरवरी तक पुलिस शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं कर सकेगी. इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी.

उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने कोलाघाट स्थित विपक्ष के नेता के कार्यालय में अचानक तलाशी अभियान चलाया था. शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया था कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने का बहाना तलाश रही थी और इसी उद्देश्य से कार्यालय में तलाशी ली गयी. इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाइकोर्ट का रुख किया था. उस समय तत्कालीन न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की जांच पर रोक नहीं लगायी थी, लेकिन विपक्ष के नेता के खिलाफ किसी भी प्रकार की सख्त कार्रवाई पर रोक लगा दी थी.मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष की पीठ ने उसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए शुभेंदु अधिकारी को 28 फरवरी तक अंतरिम रक्षाकवच प्रदान किया.

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By BIJAY KUMAR

BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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