एसआइआर के तहत सुनवाई के समय सुरक्षा में नहीं हो चूक : चुनाव आयोग

राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत दावों और आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने साफ कहा है कि सुनवाई प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता या सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया जाये और जहां जरूरत हो वहां तत्काल सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये.

By BIJAY KUMAR | December 15, 2025 11:25 PM

कोलकाता.

राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के तहत दावों और आपत्तियों पर होने वाली सुनवाई को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. आयोग ने साफ कहा है कि सुनवाई प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अनियमितता या सुरक्षा में चूक को गंभीरता से लिया जाये और जहां जरूरत हो वहां तत्काल सुधारात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाये. मंगलवार को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के जारी होने के बाद दावों और आपत्तियों पर सुनवाई का चरण शुरू होने वाला है. इससे पहले आयोग ने सीइओ मनोज अग्रवाल को निर्देश दिया है कि सुनवाई के दौरान व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित रहे. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शुरुआत से ही केंद्रीय बलों की तैनाती के पक्ष में वह नहीं है. सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था राज्य पुलिस के जिम्मे रहेगी. यदि सुनवाई के दौरान राज्य पुलिस की ओर से लापरवाही, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में, सामने आती है और उससे सुरक्षा में चूक होती है, तो इस बारे में तुरंत आयोग को जानकारी देने के लिए कहा गया है. इसके बाद आयोग आगे की कार्रवाई को लेकर आवश्यक निर्देश जारी करेगा.

इसी तरह आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि सुनवाई में शामिल चुनाव अधिकारियों की ओर से यदि कोई जानबूझकर की गयी अनियमितता पायी जाती है, तो मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. आयोग ने यह भी तय किया है कि एसआइआर के तीन चरणों में से दूसरे चरण के तहत होने वाली यह सुनवाई केवल जिलाधिकारियों के कार्यालय में ही होगी. आयोग ने साफ कहा है कि किसी भी स्थिति में यह सुनवाई बीडीओ और पंचायत कार्यालयों में नहीं होगी. इसके साथ ही आयोग ने सुनवाई की प्रक्रिया का वेब प्रसारण अनिवार्य कर दिया है और इसकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखने के निर्देश दिये हैं.

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