कोलकाता एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतों के निर्माण पर लगायी गयी रोक

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट हो गयी हैं. इसी क्रम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में अब ‘जी प्लस 8’ से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी.

अहमदाबाद विमान हादसे के बाद महानगर में भी हवाई अड्डे को लेकर बरती जा रही सावधानी

संवाददाता, कोलकाताअहमदाबाद विमान हादसे के बाद केंद्र व राज्य सरकारें अलर्ट हो गयी हैं. इसी क्रम में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के 20 किलोमीटर के दायरे में अब ”जी प्लस 8” से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी. राज्य के शहरी विकास मंत्री व कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने शुक्रवार को कोलकाता नगर निगम में यह जानकारी दी. उन्होंने ”टॉक टू मेयर” कार्यक्रम के बाद पत्रकारों को बताया कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआइ) ने हाल ही में कोलकाता एयरपोर्ट के आस-पास 20 किलोमीटर के दायरे में ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक लगाने की घोषणा की थी. हालांकि एएआइ से अब तक शहरी विकास विभाग और कोलकाता नगर निगम को आधिकारिक दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं.

एएआइ से दिशानिर्देश मिलने के बाद अगला कदम उठायेगी सरकार

फिलहाल जी प्लस 8 मंजिल से अधिक के निर्माण की अनुमति नहीं

मेयर ने बताया कि एहतियात के तौर पर, फिलहाल कोलकाता में 25.5 मीटर यानी ”जी प्लस 8” मंजिल से ऊपर के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी. यह नियम तब तक लागू रहेगा, जब तक एएआइ से विस्तृत दिशानिर्देश प्राप्त नहीं हो जाते. महानगर के बाहर, जहां कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (केएमडीए) भवन निर्माण की अनुमति देता है, उसे भी अलर्ट कर दिया गया है. इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोलकाता एयरपोर्ट से सटे इलाकों में ऊंची बहुमंजिली इमारतों के निर्माण की अनुमति न दी जाये.

पहले से अनुमति प्राप्त ऊंची इमारतों के िनर्माण पर रोक नहीं

फिरहाद हकीम ने बताया कि एयरपोर्ट से सटे मध्यमग्राम, बिधाननगर, उत्तर दमदम, दक्षिण दमदम नगरपालिकाओं और कोलकाता नगर निगम के बिल्डिंग विभाग को भी सतर्क कर दिया गया है. जिन लोगों को महानगर में पहले से निर्माण की अनुमति मिल चुकी है, उनके काम को रोका नहीं जायेगा. गौरतलब है कि अहमदाबाद विमान हादसे के बाद एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बहुमंजिली इमारत के निर्माण से पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. 20 किमी के दायरे में आने वाले क्षेत्र : मध्यमग्राम, न्यू बैरकपुर, उत्तर दमदम, बिधाननगर व कोलकाता के कुछ इलाके अब इस नये नियम के दायरे में आ सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Akhilesh kumar singh

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >