वेटलैंड पर अवैध निर्माण के दो मामलों में जांच के आदेश

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वेटलैंड भरकर अवैध निर्माण के दो आरोपों के मद्देनजर तत्काल स्थल निरीक्षण का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने दो अलग-अलग मामलों में यह आदेश दिया, जिसमें महेशतला नगरपालिका के वार्ड संख्या आठ में वेटलैंड को भरकर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था.

कोलकाता.

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वेटलैंड भरकर अवैध निर्माण के दो आरोपों के मद्देनजर तत्काल स्थल निरीक्षण का आदेश दिया. न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने दो अलग-अलग मामलों में यह आदेश दिया, जिसमें महेशतला नगरपालिका के वार्ड संख्या आठ में वेटलैंड को भरकर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था. वादी के वकील ने मंगलवार को न्यायमूर्ति सिन्हा की अदालत में ऐसी शिकायत की. न्यायाधीश ने सवाल किया कि शिकायत के काफी समय बीत जाने के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. इसके बाद न्यायमूर्ति सिन्हा ने कोलकाता नगर निगम, भूमि सुधार विभाग और ईस्ट कोलकाता वैटलैंड प्राधिकरण को तत्काल स्थल निरीक्षण करने का आदेश दिया. कोर्ट ने 24 सितंबर को रिपोर्ट भी पेश करने का आदेश दिया है. दूसरी ओर, वादी फारुकुद्दीन अली अहमद ने आरोप लगाया कि महेशतला नगरपालिका के वार्ड संख्या आठ के पंचूर मौजा अंतर्गत कनखुली हेपापाड़ा में वेटलैंड को भरकर दो मंजिला मकान बनाया गया है. नगरपालिका द्वारा काम रोकने का नोटिस देने के बावजूद कोई समाधान नहीं निकला. ईस्ट कोलकाता वेटलैंड प्राधिकरण को सूचित करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला. न्यायमूर्ति सिन्हा ने इस मामले में भूमि राजस्व विभाग और निगम को संयुक्त निरीक्षण करने का भी आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी. संबंधित अधिकारियों को उस दिन एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By BIJAY KUMAR

BIJAY KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >