बांग्लादेश भेजे गये आमिर के पिता पहुंचे कोर्ट

उनका कहना है कि उनके 19 वर्षीय बेटे को राजस्थान पुलिस ने पहले अवैध रूप से हिरासत में लिया और बाद में बांग्लादेश भेज दिया.

By GANESH MAHTO | August 8, 2025 1:00 AM

राजस्थान पुलिस पर गैरकानूनी हिरासत का आरोप

कोलकाता. भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषी प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न के आरोपों के बीच मालदा जिले के एक युवक को अवैध आप्रवासी बताकर बांग्लादेश भेजे जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित युवक आमिर शेख के पिता जीयम शेख ने गुरुवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है. उनका कहना है कि उनके 19 वर्षीय बेटे को राजस्थान पुलिस ने पहले अवैध रूप से हिरासत में लिया और बाद में बांग्लादेश भेज दिया. याचिका में जीयम शेख ने दावा किया है कि आमिर काम की तलाश में कुछ महीने पहले राजस्थान गया था, जहां उसे पुलिस ने पकड़कर करीब दो महीने तक एक निरुद्ध शिविर में रखा. इस दौरान आमिर ने अपनी भारतीय नागरिकता के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र दिखाये, लेकिन अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया.

तृणमूल कांग्रेस सांसद ने जताया विरोध

इस मामले पर पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद समीरुल इस्लाम ने सोशल मीडिया मंच ””””एक्स”””” पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा है कि आमिर को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लेकर सीमा पार भेजा गया. वह न तो रोहिंग्या हैं और न ही बांग्लादेशी, फिर भी उन्हें जबरन देश से बाहर किया गया. उन्होंने कहा कि आमिर का परिवार आजादी से पहले के जमीन के रिकॉर्ड रखता है. आमिर के परिवार की यह याचिका बीरभूम के पाइकर क्षेत्र के दो अन्य परिवारों की याचिकाओं के बाद आयी है.

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