एसएचजी के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत

कोलकाता. राज्य सरकार ने सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एसएचजी) के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की. राज्य सरकार ने पुरुलिया जिले से इस योजना को शुरुआत की और बहुत जल्द इसे नदिया जिले में शुरू किया जायेगा और अगले एक महीने के अंदर पूरे राज्य में. ऐसी ही जानकारी पश्चिम बंगाल स्वरोजगार कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 11, 2015 7:22 AM
कोलकाता. राज्य सरकार ने सेल्फ-हेल्प ग्रुप (एसएचजी) के लिए दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की. राज्य सरकार ने पुरुलिया जिले से इस योजना को शुरुआत की और बहुत जल्द इसे नदिया जिले में शुरू किया जायेगा और अगले एक महीने के अंदर पूरे राज्य में. ऐसी ही जानकारी पश्चिम बंगाल स्वरोजगार कॉरपोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी ने दी. उन्होंने कहा कि इस दुर्घटना बीमा योजना का लाभ 18-60 वर्ष के लोग उठा पायेंगे.

इस बीमा के तहत बीमा धारक की दुर्घटना से मृत्यु होने पर उसके परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा दिया जायेगा, जबकि दुर्घटना होने पर इलाज व सजर्री के लिए 40 हजार रुपये प्रदान किये जायेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने एसएचजी द्वारा लिये जा रहे लोन के ब्याज में अतिरिक्त दो प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है.

वर्तमान में बैंक से एसएचजी द्वारा लोन लेने पर 11 प्रतिशत की दर से ब्याज देना पड़ता है. इस 11 प्रतिशत में से सात प्रतिशत ब्याज राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में अदा करती है. एसएचजी को मात्र चार प्रतिशत ही ब्याज चुकाना पड़ता है. अब राज्य सरकार ने एसएचजी को लोन मुहैया कराने के लिए और दो प्रतिशत ब्याज दर में छूट देने का फैसला किया है. इससे अब उनको लोन पर दो प्रतिशत की दर से ही ब्याज देना होगा. बताया जाता है कि राज्य सरकार के इस फैसले से पांच लाख एसएचजी के 50 लाख सदस्य लाभान्वित होंगे.