अधिकार मिला : कानून-व्यवस्था व प्रशासनिक संबंधी अब हर फैसला ले पायेंगे पुलिस आयुक्त
कोलकाता पुलिस आयुक्त के पास पहले से है यह अधिकार
कोलकाता :पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता पुलिस के बाद राज्य के छह पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त को कार्यकारी मजिस्ट्रेट का दर्जा प्रदान किया है. इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गयी है. इस निर्देश के बाद हावड़ा पुलिस कमिश्नरेट, विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट, बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट, चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट, आसनसोल पुलिस कमिश्नरेट व सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त को कार्यकारी मजिस्ट्रेट का अधिकार मिलेगा.
यह अधिकार मिलने से उन्हें उनके क्षेत्र में सभी प्रकार के प्रशासनिक फैसले लेने का अधिकार होगा. इसके लिए उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति नहीं लेनी होगी. जिला मजिस्ट्रेट का मुख्य काम प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले में कानून-व्यवस्था को बनाये रखना है.
लेकिन इस निर्देश के बाद कमिश्नरेट क्षेत्र में कानून-व्यवस्था का पूरा अधिकार अब पुलिस आयुक्त के पास रहेगा. कानून-व्यवस्था के लिए कोई भी निर्देश जारी करने के लिए उन्हें डीएम से अनुमति नहीं लेनी होगी. पुलिस आयुक्त के पास विशेष जिलाधिकारी का अधिकार होगा.
