दुर्गापूजा समितियों को अनुदान : हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

कोलकाता/नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दुर्गापूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला किया है. इस संबंध […]

कोलकाता/नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह दुर्गापूजा समितियों को धन देने के पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को चुनौती देनेवाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रदेश की 28,000 दुर्गा पूजा समितियों को 10-10 हजार रुपये देने का फैसला किया है.
इस संबंध में दायर एक याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा था कि धन को खर्च करने का फैसला विधायिका लेती है और उस फैसले में वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा.
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ को अधिवक्ता सौरभ दत्ता ने सूचित किया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को दुर्गापूजा समितियों को धन देने के ममता बनर्जी सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है.
उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत पहुंचे अधिवक्ता दत्ता ने पीठ से कहा कि राज्य सरकार का फैसला कानून की स्थापित परंपरा के खिलाफ है और उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई होनी चाहिए.

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