कोलकाता : राज्यकर्मियों के बकाया महंगाई भत्ते (डीए) को लेकर गुरुवार को हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. न्यायाधीश देवाशीष रंजन ने कहा कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है.
अदालत की इस टिप्पणी के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को बकाया डीए मिलने की संभावना बढ़ गयी है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में 15 फीसदी डीए देने की घोषणा की थी. वहीं, केंद्र सरकार ने सात मार्च को अपने कर्मचारियाें को दो फीसदी डीए देने की घोषणा की थी.
जिसके बाद केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों के डीए में 49 फीसदी का फर्क हो गया है. इंप्लाइज कोऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास रंजन भट्टाचार्य ने डीए को सरकारी कर्मचारियों का संवैधानिक अधिकार बताया. वहीं अगली सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता सरदार अमजद अली अपनी दलील पेश करेंगे.
