कोलकाता : शिक्षक नियुक्ति मामले में अदालत अवमानना पर हाइकोर्ट ने हलफनामा मांगा

कोलकाता : वर्ष 2012 के शिक्षक नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है. 27 जुलाई तक राज्य को हलफनामा पेश करने का निर्देश न्यायाधीश आइपी मुखर्जी ने दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. वकील सब्यसाची चटर्जी व देवप्रसाद अधिकारी ने कहा कि 2012 के 29 […]

कोलकाता : वर्ष 2012 के शिक्षक नियुक्ति मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा तलब किया है. 27 जुलाई तक राज्य को हलफनामा पेश करने का निर्देश न्यायाधीश आइपी मुखर्जी ने दिया है.
मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी. वकील सब्यसाची चटर्जी व देवप्रसाद अधिकारी ने कहा कि 2012 के 29 जुलाई को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्कूल सर्विस कमीशन की ओर से परीक्षा ली गयी थी. उस वर्ष नियुक्ति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी.
उस मामले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में नतीजा घोषित करने पर स्थगनादेश लगाया. साथ ही मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कलकत्ता हाइकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया. लेकिन मूल मामले के कलकत्ता हाइकोर्ट में निपटारे के पहले ही 2013 में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गयी.
लिहाजा उम्मीदवारों ने फिर से हाइकोर्ट में अदालत अवमानना का मामला दायर किया. राज्य का कहना है कि शिक्षक नियुक्ति के एक अन्य मामले में कलकत्ता हाइकोर्ट ने नियुक्ति का निर्देश दिया है.

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